दिल्ली शराब घोटाला केस में मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ही नहीं, बल्कि अब आम आदमी पार्टी की भी बढ़ सकती है मुसीबत

दिल्ली शराब घोटाला केस में मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ही नहीं, बल्कि अब आम आदमी पार्टी के सर पर भी मुसीबतो का साया मंडरा रहा है. दिल्ली आबकारी नीति केस में दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने का रास्ता खुल गया है. हाईकोर्ट के फैसले से अब इस बात की आशंका बढ़ गई है कि दिल्ली शराब घोटाला केस में पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ही जांच के दायरे में आ सकती है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में माना है कि आम आदमी पार्टी भी एक कंपनी की तरह ही है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने अब Supreme Court का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति अनियमितता मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी।

इससे पहले उच्च न्यायालय ने मंगलवार को Kejriwal की दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। केजरीवाल ने साथ ही ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें ईडी रिमांड में भेजने के लिए पारित आदेश को भी चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति Swarn Kanta Sharma ने 3 अप्रैल को लंबी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हाईकोर्ट ने केजरीवाल के उस तर्क को भी खारिज कर दिया कि उनकी गिरफ्तारी लोकसभा चुनावों में पार्टी को नुकसान पंहुचाने के लिए की गई है और मामले में आरोपी से सरकारी गवाह बने इलैक्ट्रोल बांड एक राजनीतिक पार्टी को दिए है। अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव लड़ने के लिए टिकट कौन देता है या चुनावी बॉन्ड कौन खरीदता है, यह अदालत की चिंता नहीं है। इतना ही नहीं अदालत ने ईडी के उस तर्क को भी मान लिया कि आम आदमी पार्टी एक कंपनी की तरह काम कर रही थी।

न्यायमूर्ति Swarn Kanta Sharma ने फैसले में कहा कि यह माना गया कि इस मामले में धारा 70 पीएमएलए की कठोरता आकर्षित होती है। धारा 70 कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों को दंडित करती है। इसमें प्रावधान है कि जब कोई कंपनी पीएमएलए का उल्लंघन करती है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उल्लंघन के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन का प्रभारी था, उसे दोषी माना जाएगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा Pankaj Bansal मामले में निर्धारित कानून के सभी आदेशों का पालन किया गया। केजरीवाल को हिरासत में भेजने का मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश भी तर्कसंगत आदेश था। न्यायमूर्ति Swarn Kanta Sharma ने Kejriwal की गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को बरकरार रखते हुए कहा कि ईडी पर्याप्त सामग्री, अनुमोदकों के बयान और आप के अपने उम्मीदवार के बयान पेश करने में सक्षम है कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए थे।

Kejriwal ने दिया था यह तर्क

कोर्ट ने कहा ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि Kejriwal ने साजिश रची और उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण में शामिल थे और अपराध की आय का उपयोग किया। वह कथित तौर पर नीति के निर्माण में व्यक्तिगत क्षमता और रिश्वत की मांग में भी शामिल हैं और दूसरे आप के राष्ट्रीय संयोजक की क्षमता में भी शामिल हैं। केजरीवाल ने तर्क दिया था कि उन्हें परोक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि आप एक कंपनी नहीं है बल्कि जन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत पंजीकृत एक राजनीतिक दल है।

मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश भी तर्कसंगत

अदालत ने कहा केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा पंकज बंसल मामले में निर्धारित कानून के सभी आदेशों का पालन किया गया। Kejriwal को हिरासत में भेजने का मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश भी तर्कसंगत आदेश था। आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी के समय को चुनौती देने वाली Kejriwal की दलीलों पर अदालत ने कहा याचिकाकर्ता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है और अदालत को चुनाव के समय की परवाह किए बिना कानून के अनुसार उसकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच करनी होगी।

सरकारी गवाहों के बयानों की सत्यता पर भी Kejriwal ने सवाल उठाए थे

Kejriwal के वकील ने सरकारी गवाहों द्वारा केजरीवाल के खिलाफ दिए गए बयानों की सत्यता पर भी सवाल उठाया था। दलील दी गई कि ये बयान उनकी रिहाई और चुनाव लड़ने के लिए टिकट के बदले में दिए गए थे। अदालत ने हालांकि यह स्पष्ट कर दिया कि अनुमोदकों के बयान अदालत द्वारा दर्ज किए जाते हैं, जांच एजेंसी द्वारा नहीं।

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