सेबी ने बच्चों और रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड कैटेगरी बंद की, स्कीम क्लासिफिकेशन में बड़ा बदलाव

**सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI)** ने 26 फरवरी, 2026 को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें **सॉल्यूशन-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कैटेगरी** को तुरंत बंद कर दिया गया है—जिसमें बच्चों और रिटायरमेंट फंड शामिल हैं। मौजूदा स्कीम्स (31 जनवरी, 2026 तक 15 बच्चों के फंड और 29 रिटायरमेंट फंड) को नए सब्सक्रिप्शन रोकने होंगे और SEBI की पहले से मंज़ूरी के बाद, एक जैसे एसेट एलोकेशन और रिस्क प्रोफाइल वाली दूसरी स्कीम्स में मर्ज करना होगा।

यह म्यूचुअल फंड कैटेगरी बनाने और रैशनलाइज़ेशन नियमों में बड़े बदलाव का हिस्सा है, जो क्लैरिटी बढ़ाने, पोर्टफोलियो ओवरलैप कम करने, “ट्रू-टू-लेबल” अलाइनमेंट पक्का करने और इन्वेस्टर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए 2017 के फ्रेमवर्क की जगह लेगा। SEBI ने जुलाई 2025 में सॉल्यूशन-ओरिएंटेड स्कीम्स में कॉम्प्लेक्सिटी, ओवरलैप और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी को दूर करने के लिए बदलावों का प्रस्ताव दिया था।

खास इंट्रोडक्शन में शामिल हैं:
– **लाइफ साइकिल फंड्स** (नई कैटेगरी): ओपन-एंडेड, गोल-बेस्ड स्कीम्स जिनमें पहले से तय मैच्योरिटी और लाइफ साइकिल इन्वेस्टिंग के लिए एक ग्लाइड पाथ (समय के साथ इक्विटी, डेट, InvITs, ETCDs, गोल्ड/सिल्वर ETFs में एसेट एलोकेशन में ऑटोमैटिक बदलाव) होता है।
– **कॉन्ट्रा फंड्स** और **सेक्टोरल डेट फंड्स** (नई सब-कैटेगरी): कॉन्ट्रा फंड्स अब वैल्यू फंड्स से अलग हैं; सेक्टोरल डेट फंड्स खास सेक्टर्स (जैसे, फाइनेंशियल सर्विसेज़, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर) को टारगेट करते हैं, जिसमें कम से कम 80% संबंधित डेट इंस्ट्रूमेंट्स में होता है।
– सख्त नियम: पोर्टफोलियो ओवरलैप लिमिट्स (खासकर थीमैटिक/सेक्टोरल फंड्स के लिए), हर कैटेगरी के लिए लॉन्च लिमिट्स के साथ स्टैंडर्ड फंड ऑफ फंड्स (FoF) फ्रेमवर्क, और इक्विटी स्कीम्स में गोल्ड/सिल्वर एक्सपोजर के लिए अलाउंस।

एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) के पास मौजूदा स्कीम्स को अलाइन करने के लिए छह महीने (थीमैटिक फंड्स के लिए तीन साल) होते हैं, जिसमें नाम, मकसद, या बेंचमार्क में बदलाव को फंडामेंटल एट्रिब्यूट में बदलाव नहीं माना जाता है। निकुंज सराफ (CEO, चॉइस वेल्थ) जैसे एक्सपर्ट्स ने इस कदम का स्वागत किया और इसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इंडस्ट्री को आसान बनाने, डुप्लीकेशन को रोकने और डिसिप्लिन्ड प्रोडक्ट ऑफरिंग को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम बताया।

इन सुधारों का मकसद इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को प्राथमिकता देते हुए बदलते एसेट क्लास को एडजस्ट करना और तेजी से बढ़ते म्यूचुअल फंड लैंडस्केप में कन्फ्यूजन को कम करना है।