वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2026 को **केंद्रीय बजट 2026-27** पेश किया, जिसमें नए **आयकर अधिनियम, 2025** (AY 2026-27 के लिए 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी) के तहत ITR फाइलिंग टाइमलाइन में टैक्सपेयर्स के लिए आसान बदलाव किए गए। आयकर दरों या स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन अलग-अलग डेडलाइन और रिवीजन के लिए ज़्यादा समय देने का मकसद कंप्लायंस को आसान बनाना, पीक-सीज़न की भीड़ को कम करना और सटीकता के लिए ज़्यादा समय देना है।
**ITR फाइलिंग डेडलाइन में मुख्य बदलाव (AY 2026-27 और उसके बाद के लिए):**
– **ITR-1 और ITR-2 फाइल करने वाले** (मुख्य रूप से वेतनभोगी व्यक्ति, पेंशनभोगी, जिनके पास घर की संपत्ति से आय, कैपिटल गेन, या साधारण डिविडेंड आय है): डेडलाइन **31 जुलाई** ही रहेगी। इसमें ज़्यादातर ऐसे व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स शामिल हैं जिनकी बिज़नेस से होने वाली आय जटिल नहीं है।
– **नॉन-ऑडिट बिज़नेस/प्रोफेशन के मामले और ट्रस्ट**: डेडलाइन **31 जुलाई** से बढ़ाकर **31 अगस्त** कर दी गई है। यह उन टैक्सपेयर्स पर लागू होता है जिनकी आय बिज़नेस या प्रोफेशन के मुनाफे/लाभ से होती है (जिन्हें अधिनियम या अन्य कानूनों के तहत ऑडिट की ज़रूरत नहीं है), नॉन-ऑडिट फर्मों में पार्टनर, और उनके जीवनसाथी (जहां लागू हो), साथ ही कुछ ट्रस्ट। यह अतिरिक्त महीना इन समूहों के लिए आखिरी समय के दबाव को कम करता है।
– **संशोधित ITR फाइलिंग**: डेडलाइन संबंधित वित्तीय वर्ष के **31 दिसंबर** से बढ़ाकर **31 मार्च** कर दी गई है (टैक्स वर्ष के अंत से 12 महीने), जो एक मामूली शुल्क के अधीन है। शुल्क ₹1,000 (टैक्सेबल आय ≤ ₹5 लाख) या ₹5,000 (> ₹5 लाख) है। यह बिना किसी जल्दबाजी के गलतियों या चूक को सुधारने की अनुमति देता है, जिससे स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा मिलता है।
ये अलग-अलग नियम टैक्स वर्ष 2026-27 (FY 2025-26 की आय, AY 2026-27) से लागू होंगे। ये बदलाव नए अधिनियम के सरलीकरण लक्ष्यों के अनुरूप हैं, जिसमें स्पष्ट फॉर्म (जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे) और अस्पष्टता में कमी शामिल है। टैक्सपेयर्स को ध्यान देना चाहिए: देरी से रिटर्न फाइल करने पर अभी भी लेट फीस/ब्याज लगेगा, और ऑडिट मामलों (जैसे ITR-3/ITR-4 जिन्हें ऑडिट की ज़रूरत होती है) के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन बनी रहेगी। विशेषज्ञ इसे बेहतर कंप्लायंस और कम मुकदमेबाजी की दिशा में एक कदम मानते हैं, जिससे सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स के लिए टाइमलाइन में कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि बिज़नेस/ट्रस्ट फाइलर्स को थोड़ी राहत मिलेगी। अपना लागू फॉर्म और डेडलाइन जानने के लिए ऑफिशियल पोर्टल का इस्तेमाल करें या प्रोफेशनल्स से सलाह लें।
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