नगालैंड के विधानसभाध्यक्ष ने राकांपा के सात विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका खारिज की

नगालैंड विधानसभा के अध्यक्ष शेरिंगेन लोंगकुमेर ने राज्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के सात विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका खारिज कर दी है।

राकांपा के शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट के राष्ट्रीय महासचिव हेमंत तकले ने 30 अगस्त, 2023 को सात विधायकों – पिक्टो शोहे, पी लॉन्गोन, नामरी नचांग, वाई म्होनबेमो हम्त्सो, एस तोइहो येप्थो, वाई मनखाओ कोन्याक और ए पोंगशी फोम – के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया था वे पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे।

राकांपा के सात विधायकों ने अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को अपना समर्थन पत्र दिया था।विधानसभाध्यक्ष को 30 अगस्त को अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा की ओर से एक पत्र भी मिला था। इस पत्र में चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 पर विवाद के बारे में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने तक नगालैंड में राकांपा के सात विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिका पर कोई निर्णय नहीं लेने का अनुरोध किया गया था।