कोविड-19 संबंधी नियमों के उल्लंघन मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल को जमानत मिली

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कोविड-19 संबंधी नियमों के उल्लंघन के एक मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गौतम बुद्ध नगर जिला अदालत से सोमवार को जमानत मिल गई।

मामले में पुलिस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था और अदालत ने उन्हें तलब किया था। सोमवार को पेशी के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।बघेल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता रजनीश यादव ने अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत दे दी।

अधिवक्ता यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए नोएडा आए थे। उन्होंने पंखुड़ी पाठक व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार किया था।नोएडा पुलिस ने चुनाव प्रचार के दौरान कोविड-19 संबंधी नियमों के उल्लंघन के आरोप में बघेल के खिलाफ महामारी अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अदालत में पेश नहीं हुए और न ही उन्होंने जमानत का अनुरोध किया था। पेश नहीं होने के चलते अदालत ने बघेल को तलब किया था।

सोमवार को बघेल के साथ पंखुड़ी पाठक, अनिल यादव अदालत पहुंचे। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता यादव ने अदालत में दलील दी कि भूपेश बघेल को बदले की राजनीतिक के कारण फंसाया गया है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और न ही उनकी वजह से कोई संक्रमित हुआ है।अदालत ने बघेल की अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी।