शादी टलने पर सनकी मंगेतर ने काटा नाबालिग लड़की का सर

कोडागु जिले में एक युवक ने 16 साल की लड़की पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि लड़की के नाबालिग होने के कारण दोनों की शादी टाल दी गई। शादी टलने के बाद 32 वर्षीय प्रकाश लड़की मीना के घर में घुस गया। पुलिस ने बताया कि युवक ने लड़की के पिता और मां पर हमला कर लड़की का सिर काट दिया और सिर अपने साथ ले गया।

बता दे की पूरी घटना कर्नाटक के कोडागु जिले का है.जंहा विवाह स्थगित होने से नाराज एक युवक ने 16 वर्षीय लड़की की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि लड़की के नाबालिग होने के चलते दोनों का विवाह स्थगित कर दिया गया था। पुलिस ने बताया कि विवाह स्थगित होने के बाद 32 वर्षीय प्रकाश लड़की मीना के घर में घुस गया। पुलिस ने बताया युवक ने लड़की के पिता एवं मां पर हमला किया और लड़की का सिर धड़ से अलग करके उसका सिर अपने साथ ले गया।

मिली जानकारी के अनुसार घटना सुरलब्बी गांव की है. पुलिस के मुताबिक, लड़की की सगाई गुरुवार को प्रकाश से हुई थी, लेकिन किसी ने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर इसकी सूचना दे दी, जिसके बाद बाल कल्याण विभाग के अधिकारी नाबालिग लड़की मीना के घर पहुंचे और दोनों परिवारों को समझाया. पुलिस के अनुसार, अधिकारियों ने दोनों परिवारों को समझाया कि यदि वे शादी के लिए आगे बढ़ते हैं, तो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम और बाल विवाह अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।पुलिस के अनुसार दोनों परिवार इस बात पर सहमत हुए कि मीना के 18 साल के होने के बाद ही उसकी शादी प्रकाश से की जाएगी। इसके बाद अधिकारी और दूल्हे का परिवार वहां से चला गया।

जानकारी देते हुए कोडागु जिले के पुलिस अधीक्षक रामराजन ने कहा, हालांकि, गुरुवार शाम करीब साढ़े पांच बजे, प्रकाश ने मीना के घर में प्रवेश किया, उसके पिता को लात मारी और उसकी मां पर धारदार हथियार से हमला किया। उन्होंने बताया कि प्रकाश ने लड़की को करीब 100 मीटर तक बाहर भी खींचा और उस पर धारदार हथियार से हमला कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और सिर को अपने साथ लेकर वहां से भाग गया. उन्होंने कहा कि पीड़िता की मां और पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है.पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 302 (हत्या) एवं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की तीन बहनें और दो भाई हैं और वह सबसे छोटी थी।

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