जमानत खार‍िज, हाईकोर्ट बोला- अपराध अंतरात्मा को झकझोरने वाला

बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेप के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह अपराध ‘अंतरात्मा को झकझोर देने वाला’ और ‘घृणित’ है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने 10 साल के बच्चे के साथ बार-बार बलात्कार किया और इस घटना के कारण नाबाल‍िग लड़की कामुक हो गई.

बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता की मानसिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्थिति और आरोपी के हाथों उसके साथ जो हुआ उसका प्रभाव शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि कृत्य की ‘भयानक प्रकृति’ के कारण लड़की ‘कामुक’ हो गयी. मरियम-वेबस्टर इस शब्द को इस प्रकार परिभाषित करती है ‘एक महिला जिसकी यौन गतिविधि की तीव्र इच्छा है.’न्यायमूर्ति चव्हाण ने कहा क‍ि आरोपी को जमानत देना ‘पीड़िता के जख्मों को और गहरा करने और उन्हें और गहरा करने’ के समान होगा, जो अभी भी उसके मन, शरीर और आत्मा में ताजा हैं.

आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला
पीड़िता के माता-पिता द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, आरोपी और उसकी पत्नी ने लड़की के पिता के दूर होने का फायदा उठाया क्योंकि वह दुबई में काम कर रहे थे। माता-पिता ने दावा किया कि उन्हें अपराध के बारे में 2021 में ही पता चला, जब उन्हें अपनी बेटी की डायरी उसके कमरे में मिली, जब वह 17 साल की थी। इसमें उसने लिखा था कि जब वह चौथी कक्षा में पढ़ती थी तब से वह आदमी उसका यौन शोषण कर रहा था और उसकी पत्नी को इसके बारे में पता था।

आरोपी शख्‍स की पत्‍नी को एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी थी. उसके पति की याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट का रुख किया था. आरोपी की पत्नी के बारे में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उल्लेख किया कि उसने ‘जानबूझकर अवैध कृत्यों में सहायता की और उसे बढ़ावा दिया और वह भी समान रूप से दोषी प्रतीत होती है.’डायरी का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने काफी पहले ही अपनी मां को इसकी जानकारी दे दी थी, लेकिन मां ने ‘सामाजिक कलंक’ के कारण कोई कार्रवाई नहीं की.

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