जिन लोगों ने अभी तक आधार-पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है उन्हें आयकर विभाग से बड़ी राहत मिली है. सीबीडीटी ने ऐसे करदाताओं को बड़ी राहत दी है जो 31 मई 2024 तक अपना पैन-आधार लिंक करा लेंगे।
अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो चिंता न करें। आज आपके लिए एक बेहद काम की खबर है। आयकर विभाग और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ऐसे करदाताओं को बड़ी राहत दी है, जो 31 मई 2024 तक अपने पैन-आधार को लिंक कर लेते हैं। आयकर विभाग ने कहा कि अगर करदाता 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक कर लेते हैं। टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।आयकर नियमों के अनुसार, यदि स्थायी खाता संख्या (पैन) बायोमेट्रिक आधार से लिंक नहीं है, तो ‘स्रोत पर कर कटौती’ (टीडीएस) लागू दर से दोगुना वसूला जाएगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक सर्कुलर में कहा कि उसे करदाताओं से कई शिकायतें मिली हैं कि उन्हें इस संबंध में नोटिस मिले हैं। नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने ऐसे लेनदेन करते समय टीडीएस/टीसीएस की कम कटौती/संग्रह की चूक की है जहां पैन निष्क्रिय था। ऐसे मामलों में चूँकि उच्च दर पर कटौती/संग्रह नहीं किया गया है,इसलिए विभाग ने टीडीएस/टीसीएस विवरण के प्रसंस्करण के दौरान कर की मांग बढ़ा दी है। इस संबंध में की गई शिकायतों को दूर करने के लिए, सीबीडीटी ने कहा कि यदि 31 मार्च, 2024 तक किए गए लेनदेन के संबंध में 31 मई, 2024 को या उससे पहले पैन सक्रिय किया जाता है (आधार से लिंक करने के बाद), तो उस पर कोई देनदारी नहीं होगी। कटौतीकर्ता/संग्राहक को (उच्च दर पर) कर कटौती/संग्रह करना होगा।
एकेएम ग्लोबल में साझेदार (कर) संदीप सहगल ने कहा कि परिपत्र उन मामलों में कर कटौतीकर्ताओं को कुछ राहत देता है, जहां पैन आधार के साथ जुड़े नहीं होने के कारण निष्क्रिय हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में करदाताओं को जल्द से जल्द पैन को आधार से जोड़ लेना चाहिए।बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून 2023 दी गयी थी। इसके बाद, भी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने वाले 11.5 करोड़ लोगों का पैन कार्ड सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया है. ये जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गयी जानकारी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा दी गयी थी।
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