आधार-पैन लिंकिंग की डेडलाइन खत्म, अब भी कर सकते हैं ल‍िंकिंग

वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत में आधार-पैन लिंकिंग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने निर्धारित डेडलाइन पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कई करदाता अब भी अपने आधार और पैन को लिंक करने की प्रक्रिया कर सकते हैं।

डेडलाइन और नियम
आधार और पैन को लिंक करने की डेडलाइन [निर्धारित तारीख] पर समाप्त हो गई। सरकार ने पहले ही करदाताओं को इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करने की सलाह दी थी। यदि आधार-पैन लिंक नहीं किया गया तो व्यक्ति को पैन कार्ड के जरिए किए जाने वाले लेनदेन और टैक्स रिटर्न में समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

अब भी लिंकिंग संभव
हालांकि डेडलाइन खत्म हो गई है, आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि करदाता अभी भी ऑनलाइन पोर्टल या ऑफलाइन माध्यम से अपना आधार और पैन लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन कर लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

ऑनलाइन प्रक्रिया

आयकर विभाग की https://www.incometax.gov.in
वेबसाइट पर लॉगिन करें।

“Link Aadhaar” सेक्शन में जाएँ।

अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।

मोबाइल पर भेजे गए OTP के जरिए लिंकिंग की पुष्टि करें।

ऑफलाइन विकल्प
यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन लिंकिंग नहीं कर पा रहा है, तो नजदीकी आयकर सुविधा केंद्र (TAC) जाकर भी आधार-पैन लिंक कर सकता है। इसके लिए पैन और आधार दोनों की मूल और कॉपी ले जाना आवश्यक है।

क्यों जरूरी है लिंकिंग
आधार-पैन लिंकिंग का मुख्य उद्देश्य करदाता की पहचान को सुनिश्चित करना और टैक्स मामलों को आसान बनाना है। यदि पैन और आधार लिंक नहीं होते हैं, तो करदाता को नोटिस, जुर्माना या रिटर्न फाइलिंग में समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

विशेषज्ञों की सलाह
कर और वित्त विशेषज्ञ बताते हैं कि लिंकिंग में देरी करने से भविष्य में आयकर रिटर्न प्रोसेसिंग और टैक्स भुगतान में रुकावट आ सकती है। इसलिए जो करदाता अभी तक लिंकिंग नहीं कर पाए हैं, उन्हें तुरंत इस प्रक्रिया को पूरा करने की सलाह दी जाती है।

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