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गर्भवती नाबालिगों के मामलों पर कर्नाटक सरकार की सख्त पॉलिसी

**कर्नाटक सरकार** ने **शुक्रवार, 3 अप्रैल, 2026** को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए, जिनके तहत राज्य के सभी **निजी अस्पतालों** के लिए 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों में गर्भावस्था के मामलों की तुरंत रिपोर्ट करना **अनिवार्य** कर दिया गया है। यह रिपोर्ट **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) एक्ट, 2012** के तहत की जानी है। स्वास्थ्य और परिवार …

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