चुनावी बॉन्ड भारत के किसी भी नागरिक या देश में स्थापित ईकाई द्वारा खरीदा जा सकता था। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर चुनावी बॉन्ड खरीद सकता था। सर्वोच्च न्यायालय ने 15 फरवरी, 2024 को सुनाए अपने ऐतिहासिक फ़ैसले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जारी किये गये इलेक्टोरल (चुनावी) बॉण्ड्स योजना पर रोक लगा …
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