दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को एक बार फिर झटका लगा है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है. वहीं, सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़े जमानत वाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने के. कविता की याचिका पर सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है, जिसकी सुनवाई 22 अप्रैल को होनी है.
मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. सीबीआई ने अदालत से के कविता को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की. सीबीआई ने अदालत को बताया कि कविता को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरुरत नहीं है. इसके बाद कविता और दीपक नागर की ओर से वकील नीतीश राणा ने पुलिस की अर्जी का विरोध किया. कहा कि कविता को हिरासत में रखने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है, क्योंकि अब उन्हें हिरासत में रखकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है. इसके बाद कोर्ट ने के कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. कोर्ट से निकलते वक्त. कविता ने कहा कि ये सीबीआई की कस्टडी नहीं है, ये बीजेपी की कस्टडी है. बीजेपी बाहर जो कह रही है, अंदर से वही बात सीबीआई पूछ रही है.
आपको बता दें कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. इससे पहले कविता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वह तिहाड़ में बंद थीं. अदालत द्वारा पूर्व में दी गई तीन दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद, सीबीआई ने आरोपियों को अदालत में पेश किया.
जानकारी के मुताबिक, इससे पहले 6 अप्रैल को सीबीआई कोर्ट से इजाजत लेकर सीबीआई अधिकारियों ने कविता से तिहाड़ जेल में पूछताछ की थी. बीआरएस नेता से मामले के सह-आरोपी बुची बाबू के फोन से बरामद व्हाट्सएप चैट और भूमि सौदे से संबंधित दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की गई. आरोप है कि आबकारी नीति में कथित बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी. ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था और वह न्यायिक हिरासत में हैं.
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