हत्या मामले के दो दोषियों को आजीवन कारवास और 40 हजार का जुर्माना

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अदालत ने युवक की गोली मारकर हत्या मामले में दोष सिद्ध होने पर दो लोगो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही चालीस चालीस हजार रुपये का अर्थ दण्ड लगाया है। अदालत ने अर्थ दण्ड की आधी धनराशि मृतक के पिता को देने का आदेश दिया है। प्रतापगढ़ जिले के थानां सांगीपुर के देउम पश्चिमी गांव के राकेश तिवारी 24 फरवरी 2019 को अपने बेटे निखिल तिवारी के साथ निमंत्रण में जा रहे थे।

 

देउम चौराहे पर देउम पश्चिम के चंदन तिवारी और पिचूरा पूरे रामबक्स के सौरभ सिंह ने रोक लिया, दोनो निखिल तिवारी को गाली देने लगे, चंदन ने राकेश को तमंचा लगाया और सौरभ ने निखिल तिवारी के सीने में गोली मार दी, हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टरों ने निखिल को मृत घोषित कर दिया, मामले की सुनवाई करते हुये जिला जज अब्दुल शाहिद ने दोनो आरोपियों चंदन तिवारी और सौरभ सिंह पर दोष सिद्ध पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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