लोकसभा चुनाव में यदि किसी भी उम्मीदवार या पार्टी कार्यकर्ता द्वारा इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट अपलोड की जाती है तो उसे भी प्रचार का हिस्सा माना जाएगा। दरअसल लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान अखबार और टीवी चैनलों में विज्ञापनों और पैड न्यूज की मानिटरिंग करने के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार इंटरनेट मीडिया पर पूरी नजर रखी जाएगी।
प्रिंट, इलेक्ट्रानिक एवं इंटरनेट मीडिया पर प्रचार का खर्च भी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा। जानकारी के अनुसार अभी तक चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों के द्वारा अखबार में प्रकाशित कराए जाने वाले समाचार, विज्ञापन और अलग-अलग चैनल पर दिखाए जाने वाले विजुअल पर भी नजर रखी जाती थी।
इस बार इंटरनेट मीडिया की पोस्ट को भी प्रचार का हिस्सा माना जाएगा। इसी तरह भ्रमक और गलतसूचनाएं और फेक न्यूज फैलाने वालों पर भी पूरी नजर रखी जाएगी। ऐसे व्यक्ति का पता लगाकर कानूनी धाराओं के प्राविधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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