ईडी के वकील ने पेश की दलीलें, कविता की अंतरिम जमानत याचिका हो गई खारिज

दिल्ली शराब घोटाले की आरोपी के कविता की राउज एवेंन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिकाआज खारिज कर दी. बीआरएस एमएलसी के कविता ने अपने बेटे की स्कूल परीक्षाओं को आधार बनाकर अंतरिम जमानत मांगी थी.बता दें कि शराब घोटाला मामले में वो ईडी की रिमांड के बाद न्यायिक हिरासत में हैं.

दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद केसीआर की बेटी कविता की जमानत याचिका आज खारिज कर दी गई है. ईडी की हिरासत के बाद से वह जेल में हैं. राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज यह फैसला सुनाया. बीआरएस एमएलसी कविता ने अपने बेटे की परीक्षा और उसे अपनी मां से भावनात्मक समर्थन की जरूरत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी. ईडी ने इस अर्जी का विरोध किया था. के कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था. फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद हैं. के कविता की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलीलें पेश कीं, जबकि ईडी की ओर से वकील जोएब हुसैन ने दलीलें पेश कीं.

कविता की ओर से सिंघवी की मुख्य दलील

इस मामले में आरोपी एक महिला है. इसलिए, ऐसा नहीं है कि अदालत पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत की दोहरी शर्तों से पूरी तरह बंधी हुई है. यहां महिलाओं को विशेष छूट है. ऐसे में अगर कोर्ट चाहे तो तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक के मुताबिक कविता को जमानत देने का फैसला कर सकती है.कविता के बच्चे की आने वाले दिनों में परीक्षाएं हैं. बच्चा बहुत छोटा नहीं है, 16 साल का है, लेकिन यहां सवाल भावनात्मक रिश्ते का है. प्रधानमंत्री खुद रेडियो पर परीक्षाओं के दौरान बच्चों पर पड़ने वाले दबाव की चर्चा कर चुके हैं. एक बच्चे को अपनी मां से जो भावनात्मक लगाव मिलता है, वह किसी अन्य रिश्ते में नहीं मिल पाता.अगर कविता को परीक्षा के दौरान अपने बच्चे के साथ रहने के लिए कुछ महीनों की जमानत भी मिल जाए तो आसमान गिर जाएगा. कविता कानून से भागकर कहीं नहीं जा रही हैं. फिलहाल ईडी को ऐसी कोई पूछताछ नहीं करनी है.

ED की ओर से वकील जोएब हुसैन की मुख्य दलील

इस मामले में अभी भी जांच जारी है. जांच अहम मोड़ पर है. अभि कविता को कोई भी राहत मिलने से मामले की जांच पर असर पड़ सकता है. पीएमएलए के तहत महिलाओं को जमानत में दी गई छूट उस महिला पर लागू नहीं हो सकती जो इतने ऊंचे दर्जे की राजनेता हो.के कविता न केवल रिश्वत की रकम की व्यवस्था करने में शामिल रही हैं, बल्कि इंडोस्पिरिट के माध्यम से लाभार्थी भी हैं. बयान के अलावा हमारे पास इसकी पुष्टि के लिए व्हाट्सएप चैट और अन्य सबूत भी हैं.के कविता सबूत मिटाने में शामिल रही हैं. उसने अपने मोबाइल फोन से डेटा डिलीट कर दिया.इस मामले में गवाहों पर बयान बदलने का दबाव डाला गया है. कविता ने अपने सीए पर बयान बदलने का दबाव बनाया. और भी कई लोग हैं जिन पर कविता ने बयान बदलने का दबाव बनाया.जहां तक ​​कविता के 16 साल के बच्चे को भावनात्मक समर्थन देने की बात है. कविता के और भी रिश्तेदार हैं जो बच्चे की देखभाल कर सकते हैं.

इससे पहले राउज एवेंन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले की आरोपी के कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई कर ली थी. कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. आज अदालत ने कविता की जमानत अर्जी खारिज कर दी।कविता ने कई बार अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की ,लेकिन उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं मिली है. वह 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं.

यह भी पढ़े:

मेनोपॉज शुरू होते ही बढ़ सकता है बालों का झड़ना, विशेषज्ञ बता रहे हैं कारण और बचाव का तरीका।