पाकिस्तान के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने मंगलवार को 3-एमपीओ (सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव) के तहत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष परवेज इलाही की हिरासत को निलंबित कर दिया और इस्लामाबाद पुलिस को उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री इलाही को एक सितंबर को लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा रिहा किए जाने के तुरंत बाद इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी (आईसीटी) पुलिस की ओर से फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था।
जियो न्यूज के मुताबिक पीटीआई अध्यक्ष ने 3-एमपीओ के तहत इस्लामाबाद पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ आईएचसी में याचिका दायर की थी। आईएचसी के न्यायाधीश तारिक महमूद जहांगीरी ने उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें 3-एमपीओ आदेश के तहत इलाही की हिरासत को ‘अमान्य और शून्य’ घोषित करने की मांग की गई थी। इस्लामाबाद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 3-एमपीओ आदेश जारी किया गया था।
इलाही के वकील ने अपनी दलीलों के दौरान कहा कि उनका मुवक्किल तीन महीने से जेल में है और सवाल किया कि वह हिरासत में कानून और स्थिति कैसे बना सकता है। उन्होंने अदालत में 3-एमपीओ आदेश भी पढ़ा और बताया कि उनके मुवक्किल ने पिछले चार महीनों में कोई बयान जारी नहीं किया है। वकील ने कहा कि इलाही के खिलाफ इस्लामाबाद में कोई मामला दर्ज नहीं है और उन्हें भ्रष्टाचार विरोधी मामले से बरी कर दिया गया है।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, आईएचसी ने इलाही को अगली सुनवाई तक कोई भी बयान देने से बचने का भी निर्देश दिया। इलाही को गुजरात जिले के लिए आवंटित विकास निधि के गबन से संबंधित सात करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार मामले में एक जून को उनके आवास के बाहर से गिरफ्तार किया गया था।