यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहतली है। उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तंजीम फा तिमा को भी कोर्ट ने राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी है. तीनों को निचली अदालत ने साल की सजा सुनाई थी.
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान एंड फैमिली के लिए राहत भरी खबर है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को मिली सात साल की सजा पर रोक लगा दी है.. हालांकि पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की सजाओं पर रोक नहीं लगाई गई. पत्नी और बेटे की सजा पर रोक लगाने वाली अर्जियों को मंजूर नहीं किया. हालांकि कोर्ट ने आजम खान पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम तीनों की जमानत मंजूर कर ली है.बेटे अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जाने और उनका दुरुपयोग किए जाने के मामले में मिली सात सात साल की सजा के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई थीं.
बता दे की कोर्ट ने शुक्रवार को 57 पन्ने के फैसले में कहा कि आरोपों की प्रकृति और अभियुक्तों के खिलाफ रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर विचार करते हुए मुझे लगता है कि मोहम्मद आजम खान का मामला डॉ. तंजीन फातिमा और मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के मामले से अलग है. ऐसे में मोहम्मद आजम खान के लिए सजा का फैसला स्थगित/निलंबित रहेगा. लेकिन डॉ. तंजीन फातिमा और मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के लिए फैसले और सजा के आदेश पर रोक लगाने की प्रार्थना खारिज कर दी गई है.
मिली जानकारी के अनुसार रामपुर की स्पेशल कोर्ट से मिली सात सात साल की सजा को आजम खान पत्नी और बेटे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आजम खान को राहत दी है. उनकी सजा पर रोक लगा दी है और जमानत भी दे दी है.पत्नी और बेटे को जमानत तो दे दी है, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है. रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को तीनों को सात सात साल की सजा सुनाई थी और पचास पचास हजार रूपए का जुर्माना लगाया था. जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया. तीनों याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 14 मई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था.
यह भी पढ़ें:
डायबिटीज के मरीज गर्मियों में सेवन करे ये 3 सब्जियां, ब्लड शुगर लेवल रहेगा मेंटेन