सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जीवन मिशन मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के पूर्व प्रधान सचिव एम. शिवशंकर को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के सिलसिले में अंतरिम चिकित्सा जमानत देने के अपने पहले के आदेश को अगले सप्ताह तक बढ़ा दिया।
न्यायमूर्ति एम.एम.सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने अंतरिम राहत तब बढ़ा दी जब उन्हें पता चला कि शिवशंकर ने हाल ही में मेडिकल जांच के लिए जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पांडिचेरी को रिपोर्ट किया था।8 दिसंबर, 2023 को, शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मांग के बाद सेवानिवृत्त नौकरशाह को पांडिचेरी के जिपमर में मेडिकल जांच कराने के लिए कहा था कि शिवशंकर की जांच केरल के बाहर किसी सरकारी अस्पताल में की जाए।
मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत के विस्तार का विरोध करते हुए कहा था कि शिवशंकर का आवेदन निजी अस्पतालों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों पर आधारित है।पिछले साल अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट ने आवेदक को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था जब उनके वकील ने बताया कि शिवशंकर को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं और उन्हें विशेषज्ञ उपचार की आवश्यकता है।
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