घर से दूर रहकर भी कर सकेंगे वोट, बस इन बातों का रखें ध्यान

लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं निर्वाचन आयोग की जारी गाइडलाइन में कहा गया है किआप देश के किस कोने में हैं? आपका नाम गांव की वोटर लिस्ट में है. और अगर वोटर कार्ड नहीं बना है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है. इस बार लोकसभा चुनाव में आप वोटर कार्ड, आधार कार्ड आदि किसी भी आईडी से वोट कर सकते हैं।बशर्ते वह पहचान पत्र से मेल खाए. यहां का निवासी होने का प्रमाण पुख्ता होने पर ही आप वोट कर सकते है.

जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं. मतदाताओं को मतदान करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग का जोर इसी पर है रिपोर्ट के अनुसार इस बार चुनाव में आयोग डिजिटल ऐप्स की भी मदद ले रहा है. इससे काफी सुविधा मिलेगी. चुनाव आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर मतदाता जनपद का निवासी है. अगर वह रोजगार के लिए अपना घर छोड़कर परदेस में रहता है, तब भी वह अपनी आईडी का उपयोग करके यहां मतदान कर सकता है।बशर्ते वह पहचान पत्र से मेल खाए। यहां का निवासी होने का प्रमाण पुख्ता होने पर ही आप वोट कर सकेंगे। जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं. मतदाताओं को मतदान करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग का जोर इसी पर है

निर्वाचन अधिकारियों का यह भी मानना है कि कोई भी वास्तविक मतदाता मतदान करने के अधिकार से वंचित न होने पाए। भले ही मतदाता पहचान पत्र में लिपिकीय व वर्तनी की त्रुटि हो। उसे नजरअंदाज करना होगा.फोटो बेमेल होने की स्थिति में मतदाता को चुनाव आयोग की ओर से सूचीबद्ध वैकल्पिक फोटो दस्तावेज में से एक को पेश करना होगा। इसमें आधार कार्ड, स्मार्ट कार्ड, आधार कार्ड आदि आइडी शामिल है.

आपको बता दे की उप जिला निर्वाचन अधिकारी त्रिभुवन विश्वकर्मा ने बताया कि निर्वाचन आयोग की जो भी गाइड लाइन आ रही है। उसका अनुपालन कराया जा रहा है। इसके लिए निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जा रहा है। इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई तय है।

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