सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार को स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में शनिवार शाम 4.15 बजे गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार विभव कुमार ने तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने उन्हें आज शनिवार सीएम आवास से गिरफ्तार कर लिया. उन्हें सिविल लाइंस थाने ले जाया गया.
आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में गिरफ्तार बिभव कुमार ने तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. सीएम हाउस में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में आरोपी बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया. बिभव को अरविंद केजरीवाल के सीएम हाउस से हिरासत में लिया गया और पुलिस उन्हें सिविल लाइंस थाने ले गई. दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि बिभव दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद है, जिसके बाद उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया गया.”
बता दे की जब पुलिस विभव को लेकर सिविल लाइंस थाने पहुंची तो आम आदमी पार्टी (आप) के लीगल सेल के प्रमुख संजीव नसियार ने जबरन घुसने की कोशिश की. पुलिस ने उन्हें एक तरफ धकेल दिया. सूत्रों के मुताबिक, बिभव कुमार ने अपनी शिकायत को लेकर दिल्ली पुलिस को जो मेल भेजा था, उसका आईपी एड्रेस पुलिस ने ट्रैक कर लिया. विभव की तलाश में कई टीमें लगी हुई थीं और आखिरकार उसे सीएम आवास से हिरासत में लिया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया.
विभव कुमार की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा, “मैंने दलील दी है कि यह कोई मामला ही नहीं है और यह अंतरिम जमानत का मामला है। मैंने अग्रिम जमानत की वकालत की है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और कवरेज में जो देखा गया है, बयान में यह नहीं बताया गया है कि आदेश को तीन दिन की देरी से आज के लिए सुरक्षित रखा गया है?”
वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि बिभव कुमार पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और उनकी गिरफ्तारी की आशंका है। हरिहरन ने तर्क दिया कि किसी भी मामले में सात साल की सजा नहीं है। यह भी तर्क दिया कि जहां पर घटना हुई है, वहां पर सीसीटीवी था और सीएम से मुलाकात के लिए पहले से अप्वाइंटमेंट लेना जरूरी होता है, लेकिन स्वाति सीधे सीएम आवास पहुंच गई, जोकि सीएम की सुरक्षा में सेंध है।
उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान अदालत को वीडियो दिया गया, इसमें सीएम के घर में स्वाती मालीवाल के बैठे दिखाई दे रही हैं। हरिहरन ने कहा कि स्वाति द्वारा लगाए जा रहे आरोप समझ से परे हैं, आखिर बिभव ऐसे मारपीट करना क्यों शुरू करेंगे? हरिहरन ने कहा कि कई लोग वहां मौजूद थे, अगर स्वाति के साथ कोई मारपीट होती तो वह चिल्लाती, अगर वह चिल्लाती तो वहां मौजूद लोग सुनते। अदालत ने तर्कों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया।
वहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए बिभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया। बता दें, पुलिस ने उन्हें आज ही सीएम आवास से गिरफ्तार किया था। इससे पहले, बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
यह घटना 13 मई को सामने आई थी जब स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे. स्वाति ने एफआईआर दर्ज कराकर शुक्रवार को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया. उन्होंने विभव पर गंभीर आरोप लगाए थे. मामला दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस बिभव को गिरफ्तार करने के लिए लगातार उसकी लोकेशन ट्रैक कर रही थी और आखिरकार विभव को पकड़ लिया गया.
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