उत्तर प्रदेश में एक स्थानीय अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की कोशिश के नौ वर्ष पुराने एक मामले में आरोपी चौकीदार को दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास की सजा सुनाई। मामले से जुड़े एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉस्को-2 चंद्र मोहन श्रीवास्तव की अदालत ने वर्ष 2014 में नोएडा थाना सेक्टर 24 में साफ-सफाई का काम करने वाली एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने वाले चौकीदार को तीन साल कारावास की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजन चवनपाल भाटी ने बताया कि 10 फरवरी वर्ष 2014 की सुबह करीब 11:30 बजे पीड़िता आरोपी व्यक्ति मोनू चौहान के घर पर काम करने गई थी।उत्तर प्रदेश में एक स्थानीय अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की कोशिश के नौ वर्ष पुराने एक मामले में आरोपी चौकीदार को दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास की सजा सुनाई। मामले से जुड़े एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।
अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉस्को-2 चंद्र मोहन श्रीवास्तव की अदालत ने वर्ष 2014 में नोएडा थाना सेक्टर 24 में साफ-सफाई का काम करने वाली एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने वाले चौकीदार को तीन साल कारावास की सजा सुनाई।विशेष लोक अभियोजन चवनपाल भाटी ने बताया कि 10 फरवरी वर्ष 2014 की सुबह करीब 11:30 बजे पीड़िता आरोपी व्यक्ति मोनू चौहान के घर पर काम करने गई थी।
उन्होंने बताया कि इस दौरान मूल रूप से बिहार के रहने वाले चौकीदार मुकेश पीड़िता को कमरे में खींच कर ले गया और उससे दुष्कर्म की कोशिश की। पीड़िता के शोर मचाने पर लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।भाटी ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी मुकेश को दोषी पाया और उसे तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।