बलिया की एक स्थानीय अदालत ने मानसिक रूप से निशक्त 15 वर्षीय एक किशोरी के साथ बलात्कार करने के पांच माह पुराने मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने मंगलवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी एजाज अहमद को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजक ने बताया कि जिले के बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र में मानसिक रूप से निशक्त 15 वर्षीया किशोरी के साथ जमुआ गांव के एजाज अहमद ने आठ जून 2023 को बलात्कार किया तथा जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के समय किशोरी घर में अकेली थी।
उन्होंने बताया कि किशोरी के पिता की तहरीर पर एजाज अहमद के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की, बलात्कार व जान से मारने की धमकी देने के आरोपों से संबंधित धाराओं तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपी एजाज अहमद के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
अभियोजक ने बताया कि विशेष न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने सोमवार को सुनवाई पूरी करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी एजाज अहमद को दोषी करार दिया तथा उसे आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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