उप्र : हत्या के दोषी दो भाइयों समेत चार लोगों को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में दो भाइयों समेत चार दोषियों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।सहायक शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार दुबे ने बुधवार को बताया कि मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के गोडियन पुरवा मजरे सैलक जलालपुर निवासी शंभू ने 18 नवंबर 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 नवंबर 2015 की शाम को उसके भाई शिवकुमार तथा राहुल और

किशन को गांव के ही भवनलाल, उसके भाई रमेश तथा दो अन्य लोगों-सुधीर और अंगनू ने मामूली विवाद को लेकर बुरी तरह से पीटा था, जिसके अगले दिन शिवकुमार की मौत हो गई थी।दुबे के मुताबिक, मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।

 

उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को चारों आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 13,250 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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