भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी भट्टी कांड में दोषी पाए गए कालू और कान्हा को कोर्ट ने सजा सुनाई है. भीलवाड़ा के कोटड़ी के बहुचर्चित भट्टी मामले में पोक्सो कोर्ट-2 ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाई, जबकि सात अन्य आरोपियों को कोर्ट ने सबूत मिटाने के आरोप से बरी कर दिया. हालांकि, अभियोजन पक्ष इसके खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।
राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की POCSO कोर्ट ने नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में दो लोगों को मौत की सजा सुनाई है. वहीं, अदालत ने सात अन्य आरोपियों को सबूत मिटाने के आरोप से बरी कर दिया. हालांकि, अभियोजन पक्ष इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।राजस्थान के भीलवाड़ा में बहुचर्चित कोटड़ी भट्टी कांड को लेकर अदालत ने शनिवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। इनमें कालू और कान्हा दोनों सगे भाई हैं। इस विशेष मामले में सात अन्य आरोपियों को कोर्ट ने निर्दोष मानते हुए बरी किया था।
आपको बता दे की यह घटना पिछले साल 2 अगस्त 2023 को कोटडी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उसे जिंदा ही भट्टी में फेंक दिया गया। मामला उजागर होने के बाद पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हुए थे इस हत्याकांड में नाबालिग पीड़ित बकरियां चराने घर से निकली थी। जब वह घर वापस नहीं लौटी तो उसके परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। लड़की के न मिलने पर परिवार ने आशंका जताई कि उसका अपहरण कर हत्या कर दी गई है।
पुलिस ने शिकायत के बाद लड़की की तलाश शुरू की। जांच के बाद अधिकारियों को 3 अगस्त की सुबह कोयले की भट्टी में लड़की के शव के अवशेष मिले। पुलिस ने जब यह देखा तो वे हैरान रह गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए चार थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। मोबाइल ऑपरेशन ब्यूरो (एमओबी) और डॉग स्क्वॉयड से संपर्क कर साक्ष्य एकत्र किए गए
परिजनों का आरोप था कि बदमाशों ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसे भट्टी में जला दिया। उन्होंने उसका आधा जला हुआ शव देखा। उन्होंने उसका आधा जला हुआ शव देखा। मामला सामने आते ही भीलवाड़ा समेत पूरे प्रदेश में गुस्सा भड़क गया। पूरे मामले में राज्य सरकार पर सवाल उठने लगे। भीलवाड़ा में अराजक स्थित पैदा हो गई। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में नौ लोगों को आरोपी बनाया है। पुलिस ने मामले की त्वरित जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
मामले की सुनवाई सामान्य तरीके से आगे बढ़ी। इसके बाद उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर अदालत ने नौ आरोपियों में से दो, कालू और कान्हा को दोषी करार दिया। सोमवार को दोनों दोषियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी।
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