सुप्रीम कोर्ट कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal को अंतरिम जमानत देने पर 10 मई को अपना फैसला सुनाने वाली है। मामले में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ Kejriwal की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ की अध्यक्षता करने वाले Justice Sanjiv Khanna ने कहा कि हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर भी उसी दिन सुनवाई होगी। आप नेता को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में हैं।
जस्टिस खन्ना बुधवार को Justice MM Sundresh और Justice Bela M Trivedi के साथ एक अलग पीठ में बैठे थे। उन्होंने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की ओर से केजरीवाल की याचिका को सूचीबद्ध किए जाने के मामले में पूछे जाने पर यह टिप्पणी की। राजू तीन-सदस्यीय उक्त खंडपीठ के समक्ष वस्तु और सेवा कर से संबंधित एक मामले में केंद्र की ओर से पेश हुए थे। उन्होंने Kejriwal की याचिका को सूचीबद्ध किए जाने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था।
इससे पहले जस्टिस खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने सात मई को Minister Arvind Kejriwal की अंतरिम जमानत को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दो न्यायाधीशों की यह पीठ Minister Arvind Kejriwal को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने पर आदेश सुनाए बिना उठ गई थी। पीठ ने केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ED ने किया था केजरीवाल के अंतरिम जमानत का विरोध
जांच एजेंसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने लोकसभा चुनाव के वजह से केजरीवाल के प्रति किसी भी तरह की नरमी दिखाने का कड़ा विरोध किया था और कहा था कि आप के राष्ट्रीय संयोजक को अंतरिम जमानत देना राजनेताओं के लिए एक अलग वर्ग बनाने जैसा होगा। पीठ ने Arvind Kejriwal की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका की सुनवाई को दो हिस्सों में बांटा है।
दो याचिकाओं में क्या-क्या?
केजरीवाल की मुख्य याचिका में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है और इसे अवैध घोषित करने की मांग की गई है, जबकि दूसरा पहलू मौजूदा लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम जमानत देने से संबंधित है। अदालत ने अंतरिम जमानत देने के मुद्दे पर आदेश सुरक्षित रख लिया।
दिल्ली की कोर्ट से भी केजरीवाल को झटका
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को धनशोधन मामले में Kejriwal की न्यायिक हिरासत 20 मई तक आगे बढ़ा दी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने नौ अप्रैल को Kejriwal की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था और कहा था कि बार-बार समन जारी करने और Kejriwal के जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास बहुत ही मामूली विकल्प बचा था। मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है।
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