उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति एस के कौल की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने उन्हें एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।पीठ में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति पी के मिश्रा भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की मुख्य वजहों में से एक पराली जलाना है।
उच्चतम न्यायालय ने पहले दिल्ली में तथा उसके आसपास वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से एक रिपोर्ट मांगी थी।
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