चेन्नई की एक अदालत ने बुधवार को तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की हिरासत अवधि चार दिसंबर तक बढ़ा दी है।द्रमुक नेता को इस साल जून में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था।बालाजी को अभियोजन पक्ष द्वारा यहां के एक सरकारी अस्पताल से ऑनलाइन माध्यम से प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली के समक्ष पेश किया गया। न्यायाधीश ने उनकी न्यायिक हिरासत चार दिसंबर तक बढ़ा दी।
बालाजी का अस्पताल में इलाज चल रहा है।सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ता एन रमेश ने बालाजी द्वारा दायर याचिका पर एक जवाबी हलफनामा दाखिल किया। बालाजी ने अपनी याचिका में जांच के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए एजेंसी को निर्देश देने की मांग की थी।
रमेश ने बताया कि इस मामले से संबंधित सभी दस्तावेज पहले ही अदालत में पेश किये जा चुके हैं और मंत्री को भी सौंपे जा चुके हैं।इसके बाद, न्यायाधीश ने बालाजी द्वारा दाखिल याचिका पर आगे की सुनवाई चार दिसंबर के लिए तय की है।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘नकद के बदले में नौकरी’ घोटाले से संबंधित एक धनशोधन मामले में 14 जून को सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया था। पिछली अन्नाद्रमुक सरकार में जब सेंथिल बालाजी परिवहन मंत्री थे तब यह कथित घोटाला हुआ था।
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