रिजर्व बैंक ने सोमवार को एक परिपत्र जारी कर बैंकों और ऋणदाताओं से कहा कि उन्हें 1 अक्टूबर से खुदरा और एमएसएमई ऋण के लिए उधारकर्ताओं को सभी समावेशी ब्याज लागत सहित ऋण समझौते की शर्तों के बारे में मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) प्रदान करना होगा। इस परिपत्र के प्रयोजन के लिए, आरबीआई द्वारा निम्नलिखित शर्तों को परिभाषित किया गया …
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