उच्चतम न्यायालय 2022 में एक विरोध मार्च के संबंध में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की अर्जी खारिज करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की याचिका पर सुनवाई करेगा।न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई कर सकती है।
सिद्धरमैया ने उच्च न्यायालय के छह फरवरी के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन पर और कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, राज्य के मंत्रियों – एमबी पाटिल और रामलिंगा रेड्डी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था और उन्हें छह मार्च को विशेष अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया था।
कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामला तब दर्ज किया गया था जब उन्होंने बेंगलुरु में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के आवास की घेराबंदी करने के लिए एक मार्च निकाला था, जिसमें राज्य के तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग की गई थी।एक ठेकेदार संतोष पाटिल ने ईश्वरप्पा पर सरकारी ठेके के बदले 40 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी, जिसके विरोध में यह मार्च निकाला गया था।
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