उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर कथित हमले से संबंधित मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर राज्य सरकार की याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा, “हम उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने और विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, राज्य पुलिस के खिलाफ की गई टिप्पणियां हटा दी जाएंगी।”पश्चिम बंगाल सरकार ने संबंधित मुकदमे को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर राज्य सरकार पर यह भी आरोप लगाया गया था कि उसने संदेशखाली हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने में देरी की थी।पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील ने उच्च न्यायालय द्वारा राज्य पुलिस के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जताई थी।
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