ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि खत्म, भेजे गये जेल

झारखण्ड के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम की  ग्रामीण विभाग के टेंडर घोटाला से जुड़े  मामले में  प्रवर्तन निदेशालय( ईडी) ने आज 14 दिनों  की रिमांड अवधि पूरी होने के उपरांत, पीएमएलए कोर्ट में पेशी की. इसके बाद मंत्री आलमगीर आलम को होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल भेज दिया गया.

प्रवर्तन निदेशालय( ईडी) ने टेंडर कमीशन घोटाले में गिरफ्तार झारखण्ड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि समाप्त होने पर कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुवार को कोर्ट में पेश किया । पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने मंत्री आलमगीर आलम को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार( जेल) भेज दिया। इससे पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को मेडिकल जांच के बाद ईडी के अधिकारी कोर्ट लेकर पहुंचे थे। ईडी मंत्री को तीन बार 14 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। इनमें छह दिन, पांच दिन और तीन दिन शामिल है।

बता दे कि  टेंडर घोटाला मामले में ईडी ने आलमगीर आलम को 15 मई को दो दिनों तक की गई पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. मामले में आलमगीर के अलावा उनके पीएस संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम की भी गिरफ्तारी 6 मई को हो चुकी है.उल्लेखनीय है कि ईडी ने बीते पांच मई को टेंडर कमीशन घोटाले में मंत्री आलमगीर के पीएस संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने संजीव लाल के नौकर जहांगीर और बिल्डर मुन्ना सिंह के ठिकानों से कुल 35.23 करोड़ रुपये नकदी बरामद किये थे।

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