दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी. शराब घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ईडी और सीबीआई दोनों मामलों मे जमानत की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने फैसला दिया.उनकी जमानत याचिका को दूसरी बार खारिज किया गया है अब मनीष सिसोदिया क्या करेंगे और क्या होगा अगला कदम
रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार दिल्ली सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया की एक बार फिर से उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत की मांग करने वाली सिसोदिया की याचिका पर अपना फैसला सुनाया। उनकी जमानत याचिका दूसरी बार खारिज कर गई है.दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष ससोदिया की जमानत याचिका सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों ही मामलों में खारिज हुई है. अब मनीष सिसोदिया क्या करेंगे और उनका अगला कानूनी कदम क्या ?
दिल्ली शराब नीति से जुड़े ईडी और सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी. इस मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी और सीबीआई ने मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था. सीबीआई ने कोर्ट में यहां तक कहा था कि मनीष सिसौदिया इस पूरे घोटाले के किंग पिन हैं. आपको बता दें कि मनीष सिसौदिया ने दूसरी जमानत याचिका दायर की थी, इससे पहले भी निचली अदालत ने सिसौदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.
आपको बता दें कि निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ अब सिसौदिया दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे. सिसौदिया को इससे पहले 26 फरवरी 2023 को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें इसी मामले में 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार कर लिया था. तब से वह न्यायिक हिरासत में जेल में हैं. इससे पहले कोर्ट ने सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी थी. वहीं, सिसौदिया ने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) के लिए प्रचार करने के लिए दायर अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली थी.
पार्टी नेताओं पर हुई कार्रवाई पर आप ये आरोप लगाती रही है कि बीजेपी बदले की कार्रवाई कर रही है. आप दावा करती रही है कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में मनीष सिसोदिया ‘क्रांतिकारी’ बदलाव किया, उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल बनाए इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया. वहीं, बीजेपी का आरोप है कि आप के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इस वजह से कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिल रही.
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