पीएसजे न्यायालय ने वीएचपी नेता मणियन की जमानत याचिका खारिज की

तमिलनाडु में प्रधान सत्र न्यायालय ने विश्व हिंदू परिषद (विहिप) इकाई के पूर्व उपाध्यक्ष आरबीवीएस मणियन की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

प्रधान सत्र न्यायाधीश सुश्री एस.अली ने मंगलवार शाम को श्री मणियन की जमानत याचिका खारिज की। उन्होंने कहा कि बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने एक हलफनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि उनके द्वारा दिए गए बयान अनजाने में थे और उनका इरादा किसी भी समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था।

न्यायाधीश सुश्री अली ने कहा कि याचिकाकर्ता पर देश के कई महान नेताओं के खिलाफ इसी तरह के कई नफरत भरे भाषण देने का आरोप है। इसलिए अदालत आरोपी द्वारा दायर हलफनामे को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत देने की इच्छुक नहीं है।

उल्लेखनीय है कि श्री मणियन कई वर्षों से आध्यात्मिक प्रवचन दे रहे हैं। उन्हें 14 सितंबर को एक समुदाय के अलावा श्री अंबेडकर और श्री तिरुवल्लुवर के बारे में कुछ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।