पाकिस्तान में उच्चतम न्यायालय कार्यालय ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तीन साल की सजा को रद्द करने का अनुरोध करने वाली अपील वापस कर दी है। रविवार को एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।
रजिस्ट्रार कार्यालय ने शनिवार को संविधान के अनुच्छेद 185 के तहत 71 वर्षीय खान द्वारा अपने वकील लतीफ खोसा के माध्यम से दायर अपील वापस कर दी। खान ने अपील के जरिये इसी तरह की याचिका को खारिज करने के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के 11 दिसंबर, 2023 के फैसले को चुनौती दी थी।
‘डॉन न्यूज’ की रिपोर्ट के अनुसार, अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने के लिए उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पांच अगस्त को खान को दोषी ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।