संसद की सुरक्षा में चूक पर नीलम के परिजनों को एफआईआर की प्रति देने के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने संसद की सुरक्षा में चूक मामले की एफआईआर की प्रति आरोपित नीलम के परिजनों को देने के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

दिल्ली पुलिस ने आज कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया। हाई कोर्ट ने आज दोपहर बाद सुनवाई करने का आदेश दिया। 21 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को संसद की सुरक्षा में चूक के मामले की आरोपित नीलम के परिजनों को एफआईआर की प्रति 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने का आदेश दिया था।

पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा था कि जब तक आरोपित पुलिस हिरासत में है वे कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कोर्ट ने नीलम को परिजनों और वकील से हर दूसरे दिन 15 मिनट के लिए मुलाकात की भी अनुमति दी थी। मुलाकात के दौरान जांच अधिकारी मौजूद रहेंगे लेकिन बात न सुनाई देने की उचित दूरी पर रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि नीलम को 13 दिसंबर को चार आरोपितों के साथ गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने इन सभी को 14 दिसंबर को पुलिस हिरासत में भेजा था। आज कोर्ट ने नीलम समेत चारों की पुलिस हिरासत 15 दिन और बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज किया है। 13 दिसंबर को लोकसभा की दर्शक दीर्घा से दो आरोपित सदन में कूदे थे|