झारखंड के पूर्व विधायक गुरचरण नायक पर हुए हमले के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शनिवार को एक और आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। सीपीआई (माओवादी) कैडरों द्वारा किए गए इस हमले दो पुलिस कर्मियों की भी मौत हुई थी।
एनआईए की विशेष अदालत रांची के समक्ष अपने इस पूरक आरोप पत्र में जांच एजेंसी ने आरोपित मोने तियू पर आईपीसी, यूए (पी) अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं।मामला 4 जनवरी 2022 का है। पश्चिम सिंहभूम जिले के हाई स्कूल झिलुरूआ में पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हुए हमले के संबंध में एनआईए द्वारा पहले दिसंबर 2022 में चौदह लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इसके बाद मई 2023 में दूसरे पूरक आरोप पत्र में दो लोगों को आरोपित किया गया था।
एनआईए के प्रवक्ता के मुताबिक, यह आरोप पत्र प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) आतंकवादी समूह के दो सशस्त्र कैडर तिवारी बांकीरा उर्फ शाका (25) और सदन कोरह उर्फ साजन (20) के खिलाफ किया गया था।
ये भी पढ़े:
25 वर्षीय महिला की सर्जरी कर पेट से निकाला 14 किलो का ट्यूमर
Navyug Sandesh Hindi Newspaper, Latest News, Findings & Fact Check