दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में खरीदी और आपूर्ति की गई गैर-मानक दवाओं के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश की है।
अधिकारी ने कहा कि सक्सेना ने मुख्य सचिव को लिखे अपने नोट में उल्लेख किया है कि यह चिंताजनक है कि ये दवाएं लाखों मरीजों को दी जा रही हैं। उपराज्यपाल ने खरीद में भारी बजटीय आवंटन पर भी चिंता जताई। इस बीच, सूत्र ने मुख्य सचिव को उपराज्यपाल के नोट का जिक्र करते हुए कहा कि गहरी चिंता के साथ उन्होंने फाइल का अध्ययन किया है।
“कम से कम, मैं इस तथ्य से व्यथित हूं कि लाखों असहाय लोगों और रोगियों को नकली दवाएं दी जा रही हैं, जो गुणवत्ता मानक परीक्षणों में विफल रही हैं। दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (डीएचएस) के तहत केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) द्वारा खरीदी गई इन दवाओं को दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आपूर्ति की गई थी और हो सकता है कि इन्हें मोहल्ला क्लीनिकों में भी आपूर्ति की गई हो।
सूत्र ने प्रमुख शासन सचिव को भेजे गए एलजी नोट के हवाले से कहा, “ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 के तहत नियमों और वैधानिक प्रावधानों के अनुसार सरकार के साथ-साथ निजी विश्लेषकों या प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण किया गया, ये विफल रहे हैं और इन्हें ‘मानक गुणवत्ता के नहीं’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।”
सूत्र ने कहा, एलजी ने कहा कि कहने की जरूरत नहीं है कि भारी बजटीय संसाधनों को खर्च करके खरीदी गई ये दवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं और लोगों के जीवन को खतरे में डालने की क्षमता रखती हैं।सूत्र ने कहा, “प्रथमदृष्टया, सीपीए-डीएचएस, जीएनसीटीडी के अलावा अन्य राज्यों में स्थित आपूर्तिकर्ता, निर्माता और उन राज्यों में ड्रग कंट्रोलर इस पूरे अभ्यास में जुड़े हुए हैं।”
सूत्र ने कहा कि तदनुसार, चूंकि मोहल्ला क्लीनिकों का मामला पहले से ही सीबीआई को सौंपा जा चुका है, इसलिए यह मामला, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे क्लीनिकों को इन असफल ‘मानक गुणवत्ता वाली नहीं’ दवाओं की आपूर्ति भी शामिल हो सकती है, को भी सौंपा जा सकता है। केंद्रीय एजेंसी, विशेष रूप से इस तथ्य के आलोक में कि उसकी जांच में सीपीए-डीएचएस, जीएनसीटीडी, आपूर्तिकर्ताओं या डीलरों, अन्य राज्यों के निर्माताओं और अन्य राज्य एजेंसियों सहित बहु अंतर-राज्य हितधारक शामिल हैं।
सूत्र ने उपराज्यपाल के नोट का जिक्र करते हुए कहा, ”विभाग के अन्य प्रस्तावों 8/एन और 9/एन को मौजूदा कानूनों, नियमों और प्रावधानों के अनुसार तत्काल निपटाया जाना चाहिए और उन पर की गई कार्रवाई से सभी संबंधितों को सात दिनों के भीतर अवगत कराया जाना चाहिए।”
सूत्र ने कहा कि घटिया दवाओं के मामले में सतर्कता निदेशालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि 43 नमूनों में से, जो सरकारी प्रयोगशालाओं में भेजे गए हैं, तीन नमूने विफल रहे, क्योंकि 12 रिपोर्ट अभी भी लंबित हैं।सूत्र ने यह भी कहा कि निजी प्रयोगशालाओं को भेजे गए अन्य 43 नमूनों में से पांच नमूने विफल हो गए हैं और 38 नमूने मानक गुणवत्ता के पाए गए हैं।
सूत्र ने कहा कि एम्लोडिपाइन, लेवेतिरसेटम, पैंटोप्राजोल दवाएं सरकारी और निजी दोनों लैब में फेल हो गईं।सेफैलेक्सिन, डेक्सामेथासोन जैसी दवाएं भी निजी लैब में फेल हो चुकी हैं।सूत्र ने बताया कि 11 सैंपल की रिपोर्ट चंडीगढ़ की सरकारी लैब में पेंडिंग है।विजिलेंस विभाग ने भी सिफारिश की है कि चूंकि 10 फीसदी से ज्यादा सैंपल फेल हो गए हैं, इसलिए विभाग को सैंपलिंग का दायरा बढ़ाना चाहिए।