सिंगापुर में सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को जेल

सिंगापुर में 2021 में हुई एक दुर्घटना में एक साइकिल चालक की मौत के मामले में भारतीय मूल के 70 वर्षीय व्यक्ति को 12 सप्ताह की जेल की सजा सुनायी गयी और जेल से रिहा होने के आठ साल बाद तक उसे ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया गया।भगवान तुलसीदास बिनवानी ने 65 वर्ष की उम्र होने के बाद अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया था और वह अगले तीन साल तक गाड़ी चलाता रहा। इसी बीच यह जानलेवा दुर्घटना हो गई। अदालत ने उस पर 3,800 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना भी लगाया है।

‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ की खबर के अनुसार, उसने 54 वर्षीय श्रमिक खान सुरुज की मौत का एक आरोप पहले स्वीकार कर लिया था। फिर उसने बिना वैध लाइसेंस होने और वैध बीमा के बिना गाड़ी चलाने के दो अन्य आरोप भी स्वीकार कर लिए।यह दुर्घटना 27 दिसंबर 2021 को शाम करीब पांच बजे हुई जब बिनवानी सिंगापुर के पश्चिम औद्योगिक क्षेत्र में कॉरपोरेशन रोड की दिशा में एक वैन चला रहा था।

वह जालान अहमद इब्राहिम सड़क की ओर मुड़ा लेकिन उसने जेब्रा क्रॉसिंग पर भी अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी नहीं की।इसके परिणामस्वरूप उसकी गाड़ी सुरुज से टकरायी जो जेब्रा क्रॉसिंग पर साइकिल से जा रहा था। टक्कर लगने से सुरुज थोड़ी दूर जाकर गिरा और उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन दिमाग में चोट के कारण अगले दिन सुबह करीब चार बजे उसकी मौत हो गयी।