दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है. हालांकि, हाई कोर्ट ने उन्हें हफ्ते में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने 14 मई को यह फैसला सुरक्षित रख लिया था.
शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. हालांकि, हाई कोर्ट ने उन्हें हफ्ते में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने 14 मई को यह फैसला सुरक्षित रख लिया था.हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह केस सत्ता के दुरुपयोग का है। इनका मकसद था, ऐसी पॉलिसी बनाना जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद रहे और जिससे इन्हें कुछ मुनाफा मिलता रहे। याचिकाकर्ता के ऐसी पॉलिसी डिजाइन करने की इच्छा करते ही भ्रष्टाचार शुरू हो गया था।
कोर्ट ने यह भी कहा कि सिसोदिया प्रभावशाली व्यक्ति हैं। कई लोगों ने उनके खिलाफ स्टेटमेंट दिया है। इसलिए इस संभावना को नहीं नकारा जा सकता है कि वे जमानत पर बाहर आकर इन लोगों को बयान बदलने के लिए कह सकते हैं।वहीं, आज ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी। सिसोदिया करीब 15 महीने से तिहाड़ में बंद हैं। उन्हें CBI ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। वहीं, ED ने 9 मार्च 2023 को CBI की FIR से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। 28 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।
कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले में जो सबूत सामने आए हैं, उससे पता चलता है कि सिसोदिया ने अपने मुताबिक नतीजे दिखाने के लिए पब्लिक फीडबैक में छेड़छाड़ की। सिसोदिया ने अपनी ही बनाई एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को भी दरकिनार कर दिया। सिसोदिया ने कहा कि फैसला लेने की प्रक्रिया के साथ समझौता किया गया।कोर्ट ने यह भी कहा कि सिसोदिया ने CBI केस में जमानत का ट्रिपल टेस्ट पास नहीं किया था क्योंकि उन्होंने वे दो फोन पेश नहीं किए थे, जो वे इस्तेमाल करते थे। उन्होंने इन फोन के डैमेज होने का दावा किया था। कोर्ट ने कहा था कि इस संभावना को नहीं नकारा जा सकता है कि सिसोदिया सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
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