पालघर जिले में दो लोगों ने कथित तौर पर शादी का झांसा देकर 17 साल की एक लड़की से कई बार बलात्कार किया, जिससे वह गर्भवती हो गई और उसने दो बच्चों को जन्म दिया. पुलिस ने मंगलवार को बताया कि लड़की की शिकायत पर पुलिस ने रविवार को 16 लोगों के खिलाफ विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया, जिनमें कथित तौर पर उससे बलात्कार करने वाले दो लोग, पीड़िता के माता-पिता और दो डॉक्टर शामिल हैं.
बता दे कि पूरा मामला महाराष्ट्र के पालघर जिले नालासोपारा इलाके में रहने वाली लड़की के अनुसार, दो लोग 2021 से उसे शादी का प्रलोभन दे रहे थे और उन्होंने कथित तौर पर उसके साथ बार-बार बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि लड़की गर्भवती हो गई और उसने दो बच्चों को जन्म दिया. बाद में दोनों आरोपियों ने उसे और उसके बच्चों को छोड़ दिया पुलिस ने मंगलवार को बताया कि लड़की की शिकायत पर पुलिस ने रविवार को 16 लोगों के खिलाफ विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया, जिनमें कथित तौर पर उससे बलात्कार करने वाले दो लोग, पीड़िता के माता-पिता और दो डॉक्टर शामिल हैं.
आपको बता दें कि पुलिस ने जानकारी देते हुए ये कहा है कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है. अचोले पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि नालासोपारा इलाके में रहने वाली लड़की के अनुसार, दो लोग 2021 से उसे शादी का प्रलोभन दे रहे थे और उन्होंने कथित तौर पर उसके साथ बार-बार बलात्कार किया. उन्होंने बताया कि लड़की गर्भवती हो गई और उसने दो बच्चों को जन्म दिया. बाद में दोनों आरोपियों ने उसे और उसके बच्चों को छोड़ दिया.
अधिकारी ने कहा कि जब वह गर्भवती थी तो एक आरोपी उसे अमरावती ले गया, उसकी पहचान छिपाई और वहां एक अस्पताल में उसकी डिलीवरी कराई. इसके बाद वह उसे और उसके बच्चे को छोड़कर चला गया। उन्होंने कहा कि लड़की के माता-पिता और एक रिश्तेदार सहित आठ आरोपियों ने एक परिचित के माध्यम से कथित बलात्कारियों में से एक से 4 लाख रुपये लिए और पीड़ित के बच्चे को एक व्यक्ति को बेच दिया.
बता दें कि इस मामले में अस्पतालों की दो महिला चिकित्सकों को भी आरोपी बनाया गया है जहां पीड़िता ने बच्चों को जन्म दिया था. एक वकील को भी आरोपी बनाया गया है जिसकी भूमिका प्राथमिकी में स्पष्ट नहीं है. उन्होंने बताया कि 16 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहित की धारा 376 (दुष्कर्म), 376(2)(एन) (गंभीर यौन हमला), 317 (माता-पिता या उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को परित्यक्त करना), 372 (वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से नाबालिग को बेचना) और 34 (साझा मंशा) के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने बताया कि इन लोगों पर बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) कानून और किशोर न्याय अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है.
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