पाकिस्तान के नेशनल असेंबली पूर्व अध्यक्ष असद कैसर को नौ मई के दंगों से संबंधित मामलों में उनकी रिहाई के तुरंत बाद मरदान जेल से बाहर निकलने पर पुलिस ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया। मर्दान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद जैब खान ने एक दिन पहले फैसला सुरक्षित रखने के बाद उनकी रिहाई का आदेश दिया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) नेता को अदालत ने 10 लाख रुपये की जमानत राशि जमा करने का आदेश दिया गया था।
गौरतलब है कि चारसद्दा जिले के पारंग थाना के अधिकारियों ने नौ मई की हिंसा को लेकर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में नेशनल असेंबली के पूर्व अध्यक्ष को गिरफ्तार किया था। उस दौरान मर्दान जिला और सत्र न्यायाधीश ने मामले में सुनवाई के बाद उनकी रिहाई के आदेश की घोषणा की थी।
अदालत से आदेश के बाद श्री कैसर को मर्दान जेल के अधिकारियों ने रिहा कर दिया और वह जेल से बाहर आ गए लेकिन बाद में उन्हें एक अन्य मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।मर्दान जिले के पुलिस अधिकारी नजीब-उर-रहमान ने कहा कि पूर्व अध्यक्ष को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उनके खिलाफ नौ मई को एक मेडिकल स्टोर में तोड़फोड़ को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।