दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज कराई गई दो शिकायतों पर निचली अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को यहां एक सत्र अदालत में चुनौती दी है।ईडी ने उसके समन को नज़रअंदाज़ करने पर निचली अदालत का रुख किया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल आज केजरीवाल के आवेदनों पर सुनवाई कर सकते हैं।केजरीवाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा के आदेशों के खिलाफ सत्र अदालत का रुख किया, जिन्होंने केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।
ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायतें दायर कर, मामले में केजरीवाल को जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी।ईडी ने कहा कि नई शिकायत आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक की ओर से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन संख्या चार से आठ का सम्मान नहीं करने से संबंधित है।
इससे पहले ईडी ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकरी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पहले तीन समन पर अमल नहीं करने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में अर्जी दायर कर उनपर मुकदमा चलाने की मांग की थी।एसीएमएम मल्होत्रा की अदालत ने मामले (समन संख्या एक से तीन के संबंध में) को अन्य शिकायत के साथ 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।ईडी ने कहा कि केजरीवाल अब तक एजेंसी द्वारा जारी किए गए आठ समन को नजरअंदाज कर चुके हैं।