दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका का Enforcement Directorate (ईडी) ने विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। ईडी ने बुधवार को दाखिल किए हलफनामे में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुखमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्य षड्यंत्रकारी बताया है और केंद्रीय एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि कई समन जारी के बावजूद उनकी तरफ से किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया है।
हलफनामे में लिखा गया है की जांच और कुछ जरूरी सामग्री जोकि आईओ के पास से मिली है इसके आधार पर वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले के दोषी हैं। ईडी ने केजरीवाल को इस केस का मुख्य दोषी बताते हुए कहा को उनको किसी गलत या फिर बाहरी कारणों से गिरफ्तार नही किया गया है बल्कि सही तरीके से गिरफ्तार किया गया है।
ईडी ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को स्वीकार किया है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों, और सभी आप नेताओं को शामिल करके धन शोधन के अपराध को अंजाम दिया है और इस सभी में केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता है।
हलफनामे में समान को लेकर भी बात रखी गई है की दिल्ली के मुख्यमंत्री को नौ बार समन भेज गया लेकिन 9 बार समान भेजने के बाद भी अदालत में पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले जिसमें ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को सही ठहराया गया था, उसको चुनौती दी है। हलफनामे में यह भी बात साफ की जिया है की किसी सामग्री के आधार पर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, भी स्वतंत्र और अपक्षपाती चुनाव की अवधारणा का उल्लंघन करना सही नहीं है। वह नेता के साथ एक अपराधी भी है इससे उनके साथ अलग व्यवहार करना मनमाना और गिरफ्तारी की शक्ति का उल्लंघन होगा।
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