दिल्ली में अंतरराज्यीय परिवहन के लिए अब सभी बीएस-6 इंजन वाले डीजल वाहनों को पंजीकरण की मंजूरी होगी। उच्चतम न्यायालय ने 24 जुलाई को पारित एक आदेश में राष्ट्रीय राजधानी में सभी बीएस-6 अनुपालन वाले डीजल वाहनों के पंजीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने अपने पिछले आदेश में बदलाव करते हुए यह व्यवस्था दी। शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला देते हुए दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया, ‘‘सक्षम प्राधिकारी अंतरराज्यीय परिवहन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी बीएस-6 अनुपालन वाले डीजल वाहनों और आठ से अधिक व्यक्तियों की क्षमता वाले अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (एआईटीपी) धारक कोच व बसों को पंजीकरण की अनुमति देकर प्रसन्न है।’’
दिल्ली टैक्सी पर्यटक परिवहन संचालक संघ ने इस फैसले की सराहना की लेकिन परिवहन विभाग द्वारा आदेश जारी करने में देरी पर आपत्ति जताई। संघ ने एक बयान में कहा, ‘‘हम फैसले का स्वागत करते हैं। इससे दिल्ली सरकार को पंजीकरण से राजस्व प्राप्त होगा। जिन बसों और टेम्पो ट्रैवलर्स को पंजीकरण की अनुमति दी गई है उनमें सीएनजी वाहनों की तुलना में कम उत्सर्जन होता है, इस प्रकार वे कम प्रदूषण पैदा करेंगे।’’