दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह की उस अर्जी पर बृहस्पतिवार को ईडी को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत का अनुरोध किया है।
विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 4 से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत के अनुरोध वाली अर्जी पर 3 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। ईडी ने सिंह को पिछले साल चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को आर्थिक लाभ हुआ। सिंह ने आरोपों से इनकार किया है। आप ने आरोप लगाया है कि उसके नेताओं को राजनीतिक प्रतिशोध के कारण निशाना बनाया जा रहा है।