भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और सिटी यूनियन बैंक पर सख्त कार्रवाई ली है। इस कार्रवाई के बाद बैंकों पर लगभग 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने अपने बयान में कहा कि जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता निधि योजना, 2014 से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई ने सिटी बैंक पर एनपीए अकाउंट्स से जुड़े इनकम रिकग्निशन के प्रुडेंशियल नियमों, एसेट क्लासिफिकेशन और एडवांस प्रोविजनिंग नियमों के साथ नो योर डायरेक्शन रूल के उल्लंघन के तहत 66 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा आरबीआई ने कुछ निर्देशों का पालन न करने पर केनरा बैंक पर 32.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर ओशन कैपिटल मार्केट लिमिटेड, राउरकेला, ओडिशा पर 16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने कहा कि प्रत्येक मामले में जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर प्रभाव डालना नहीं है।