दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह द्वारा दाखिल जमानत अर्जी पर छह दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने आवेदन पर केंद्रीय जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया।
आवेदन में दावा किया गया कि सिंह को आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।न्यायाधीश ने अर्जी पर संज्ञान लेते हुए ईडी को आरोपी को जवाब की एक प्रति उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।धन शोधन रोधी एजेंसी ने सिंह को चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब रद्द हो चुकी आबकारी नीति के बनाने और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ हुआ। हालांकि, सिंह ने आरोपों का खंडन किया है।