यादवपुर विश्वविद्यालय में रैगिंग के बाद छात्र की मौत का मामला: आरोपियों पर पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज

यादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) में कथित रूप से रैगिंग के बाद 17 वर्षीय एक स्नातक छात्र की मौत के मामले में गिरफ्तार सभी 13 आरोपियों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।पुलिस ने यह जानकारी दी।

 

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि नौ अगस्त को छात्र के बालकनी से ”कूदने” से पहले मुख्य छात्रावास की दूसरी मंजिल पर उसे कथित रूप से निर्वस्त्र घुमाया गया था।कोलकाता पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है।

 

पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा, ”मामले की जांच अब कोलकाता पुलिस का मानव हत्या विभाग करेगा। उसने जांच पहले ही अपने हाथ में ले ली है। चूंकि, मृतक किशोर था, इसलिए हमने गिरफ्तार किए गए सभी 13 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।”

 

पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डब्ल्यूबीसीपीसीआर) ने मांग की थी कि आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। नादिया जिले के रहने वाले 17 वर्षीय छात्र की विश्वविद्यालय के मुख्य छात्रावास की दूसरी मंजिल की बालकनी से नौ अगस्त की रात को कथित तौर पर गिरने के बाद मौत हो गई। छात्र के परिवार ने आरोप लगाया कि वह रैगिंग के साथ-साथ यौन उत्पीड़न का भी शिकार हुआ था।

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