कनाडा ने खालिस्तानी आतंकियों को आश्रय व भोजन देने वाले को देश में प्रवेश की अुनमित दे दी है। कनाडा के आव्रजन न्यायाधिकरण ने फैसला दिया है कि करीब एक दशक पहले भारत में खालिस्तानीआतंकवादियों को आश्रय और भोजन मुहैया कराने वाले सिख व्यक्ति को देश में प्रवेश की अनुमति दी जाए, क्योंकि उसने ऐसा परिस्थितिवश और प्रतिशोध की कार्रवाई के डर से किया था।
जानकारी के मुताबिक आव्रजन और शरणार्थी बोर्ड न्यायाधिकरण सदस्य हैदी वॉर्सफोल्ड ने हालिया फैसले में कहा कि सरकार के पास तार्किक आधार नहीं है कि वह भारतीय नागरिक कमलजीत राम को इस मान्यता के आधार पर कनाडा में प्रवेश करने से अयोग्य करार दे कि उसने खालिस्तानी आतंकवादियों को ‘सुरक्षित आवास’ और ‘सामरिक सहयोग’ मुहैया कराया था।
एक अखबार के मुताबिक आव्रजन न्यायाधिकरण ने फैसले में कहा कि करीब एक दशक पहले भारत में सशस्त्र खालिस्तानी कनाडा की संघीय सरकार ने कमलजीत को देश में प्रवेश करने से रोकने का आदेश मूल आदेश कनाडा सीमा सेवा एजेंसी के अधिकारियों से उसके साक्षात्कार के बाद जारी किया था। कमलजीत ने अधिकारियों को बताया था कि उसने 1982 से 1992 के बीच सशस्त्र सिख आतंकवादियों को भारत स्थित अपने खेत में आश्रय और भोजन उपलब्ध कराया था।
वॉर्सफोल्ड ने पाया कि सरकार कमलजीत द्वारा उस समय सशस्त्र आतंकवादियों के समर्थन संबंधी आकलन में बहुत आगे तक चली गई और उसने इस बात पर गौर नहीं किया कि कमलजीत ने बार-बार स्वीकार किया कि उसने हथियारबंद लोगों को आश्रय केवल प्रतिशोध के भय से दिया।