वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई बंद करने को लेकर उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि वह मंगलवार से हाइब्रिड (ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों) तरीके से मामलों की सुनवाई शुरू करेगा।
दरअसल, कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामलों की सुनवाई शुरू की थी। हालांकि, कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी और लॉकडाउन हटाए जाने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई बंद कर दी गई और लोगों से अदालतों में पेश होने के लिए कहा गया।
उच्चतम न्यायालय ने छह अक्टूबर को कहा था कि देश का कोई भी उच्च न्यायालय दो सप्ताह के बाद वकीलों और वादियों को ‘हाइब्रिड’ तरीके से सुनवाई की सुविधा देने से इनकार नहीं करेगा।भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की एक पीठ ने स्पष्ट किया कि अब न्यायाधीशों के लिए तकनीक पसंद का विषय नहीं है।
बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि उसकी सभी पीठ के समक्ष लंबित मामलों की सुनवाई में डिजिटल माध्यम से हिस्सा लिया जा सकता है।